फर्जी बैंक गारंटी: अमृत मिशन 2.0 में बड़ा घोटाला, ठेकेदार समेत पूरा परिवार आरोपी

उज्जैन के पीएचई दो फर्जी 3 करोड़ दो फर्जी बैंक गारंटी
उज्जैन: अमृत मिशन 2.0 परियोजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। अविरल जल सप्लाई के लिए टेंडर पाने वाली कंपनी मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इस मामले में कंपनी के मालिक महेश कुम्भानी, उनकी पत्नी चंद्रिका बेन और बेटे पल्लव कुम्भानी को आरोपी बनाया गया है।
यह मामला तब उजागर हुआ, जब इंदौर में इसी ठेकेदार और पंजाब नेशनल बैंक के एक मैनेजर पर सीबीआई ने 183 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी के आरोप में कार्रवाई की। इस घटना के बाद उज्जैन के पीएचई अधिकारियों को भी शक हुआ और उन्होंने अपनी परियोजना से जुड़ी बैंक गारंटी की जाँच करवाई। जाँच में पता चला कि 87.88 लाख और 2.29 करोड़ दो फर्जी बैंक गारंटी की दो फर्जी बैंक गारंटी थीं और पंजाब नेशनल बैंक की बागुईहाटी शाखा द्वारा जारी नहीं की गई थीं।
माधवनगर टीआई राकेश भारती ने बताया कि पीएचई के कार्यपालन यंत्री वैभव भावसार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी की मिलीभगत की जाँच मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की जाएगी।