उज्जैन

महाकाल मंदिर वसूली कांड के एक और आरोपी का सरेंडर, अब सभी शिकंजे में

महाकाल मंदिर वसूली कांड के नामजद 14 आरोपियों में से 10 को जमानत, बाकी जेल में

महाकाल मंदिर वसूली कांड में पिछले तीन महीनों से फरार एक और आरोपी ने शनिवार 29 मार्च 2025 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फरार आरोपी मीडियाकर्मी विजयेंद्र यादव है जिसने सरेंडर कर दिया है। इस मामले में सभी 14 नामजद आरोपी अब गिरफ्त में आ चुके हैं। इसमें से 10 की जमानत हो चुकी है जबकि शेष हिरासत में हैं।

बता दें कि महाकाल मंदिर में दर्शन और भस्मआरती में शामिल होने वाले दर्शनार्थियों से अवैध वसूली का गोरखधंधा कई सालों से चल रहा था। दिसंबर 2024 में जब मंदिर समिति की आय कम हुई तो कलेक्टर नीरजकुमार सिंह ने निगरानी कड़ी की और मंदिर से कुछ लोगों को रुपए लेकर दर्शन कराते हुए पकड़ा इसके बाद एक-एक कर कड़ी जुड़ती गई और महाकाल मंदिर में भस्म आरती और दर्शन के नाम पर दर्शनार्थियों से अवैध वसूली का बड़ा रैकेट सामने आया। सबसे पहले पुलिस ने नंदी हॉल प्रभारी राकेश श्रीवास्तव और सफाई प्रभारी विनोद चौकसे को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद एक-एक कर 14 आरोपी नामजद सामने आये।

वीआईपी कोटा का दुरुपयोग कर करते थे वसूली

महाकाल बाबा की भस्मआरती में शामिल होने के लिए सामान्य दर्शनार्थियों के अलावा वीआईपी कोटा निर्धारित किया गया है। इसके लिए विशेष अनुमति दी जाती है। यह अनुमति वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद स्वीकृत की जाती है। आरोप है कि ये लोग भस्मआरती की परमिशन बेचते थे। मसलन भस्मआरती की स्वीकृति के लिए जहां महाकाल मंदिर में एक दर्शनार्थी की 200 रुपये की रसीद काटी जाती है। वहीं ये लोग दर्शनार्थियों से वीआईपी दर्शन के नाम पर 1100 रुपये से लेकर 3-3 हजार रुपये तक की वसूली करते थे।

महाकाल मंदिर वसूली मामले में 10 को जमानत मिलने के बाद अब फरार आरोपियों का सरेंडर शुरू

10 आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर वसूली मामले में महाकाल पुलिस ने कुल 14 लोगों पर अपराध क्रमांक 655/2024 के तहत धारा 318(4), 316(2), 316(5) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 10 आरोपियों को प्रकरण दर्ज होने के बाद हीगिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी विनोद चौकसे, राकेश श्रीवास्तव, अभिषेक भार्गव, राजकुमार सिंह, राजेंद्रसिंह सिसोदिया, जितेंद्रसिंह पवार, ओमप्रकाश माली, रितेश शर्मा, उमेश पांडे, करण सिंह पवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

महाकाल मंदिर में वसूली कांड के दो और आरोपी शिकंजे में, अब एक फरार

जमानतें शुरू हुई तो फरार आरोपी भी पेश हुये

मामले की केस डायरी पेश होने के बाद जेल में बंद 10 आरोपियों को जब जमानतें मिलना शुरू हुई तो फरार चार आरोपी भी एक के बाद एक सरेंडर होते गये। सबसे पहले कांग्रेस नेता और मंदिर समिति के पूर्व सदस्य दीपक मित्तल पेश हुये। इसके बाद आशीष शर्मा और पंकज शर्मा ने खुद को कानून के हवाले किया। एक और आरोपी विजेंद्र यादव ने भी अब सरेंडर कर दिया है। अब इस मामले में कोई भी आरोपी फरार नहीं है।

– हरिओम राय

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