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रेलवे के फॉर्म पर मानसिक दिव्यांग अब बौद्धिक अक्षम

रेलवे ने जून ये इस बदलाव को लागू किया, ताकि यात्री का सम्मान बरकरार रहे

रेलवे indian railway ने दिव्यांग यात्रियों के संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत रेलवे के मुताबिक मानसिक दिव्यांग यात्री अब बौद्धिक अक्षम के रूप में जाने जायेंगे। यह बदलाव रेलवे ने जून से यात्रा फॉर्म पर किया है। ताकि यात्री काे अपमान महसूस न हो और उसका सम्मान बना रहे। यह बदलाव 1 जून 2025 से लागू हो गया है।

रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा में छूट चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले रियायती फार्म में मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द के स्थान पर बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द लिखने का फैसला पिछले महीने मई में लिया था। जून 2025 से इस पर अमल हो गया है। मंत्रालय की ओर से सभी रेलवे जोनों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को इस आशय का निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रेल मंत्रालय ने मानसिक रूप से मंद व्यक्ति जो बिना मददगार के यात्रा नहीं कर सकते हैं। उन्हें अब फार्म पर बौद्धिक अक्षम लिया जाये। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है, दिव्यांग लोगों के जारी किए जाने वाले रियायती फार्म में मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द के स्थान पर बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द लिखने का फैसला किया है।

मानसिक अक्षम जैसे शब्द नकारात्मक

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि मानसिक रूप से मंद जैसे शब्द आपत्तिजनक लगने के साथ-साथ नकारात्मक अर्थ के भी होते हैं। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, यह कदम काफी समय से लंबित था. नए रियायत प्रमाण पत्र फॉर्म में 1 जून से ये बदलाव शामिल किए जाएंगे. हालांकि, परिपत्र में रियायत प्रमाण पत्र फार्म का संशोधित प्रारूप भी संलग्न था, जिसमें अन्य दिव्यांग यात्रियों के लिए ‘विकलांग और ‘दिव्यांगजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।

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तीन श्रेणियो में है रेलवे का रियायती फार्म

रेलवे ने संशोधित प्रपत्र में तीन श्रेणियों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें यात्रा रियायत प्रदान की जाती है. इसमें कहा गया, अस्थि दिव्यांग/पक्षाघात से पीड़ित (व्यक्ति/रोगी) जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते/बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो अनुरक्षक के बिना यात्रा नहीं कर सकते/श्रवण एवं वाणी की पूर्ण दिव्यांगता वाले व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों विकार एक साथ) के लिए रियायत प्रमाण पत्र प्रपत्र।

-हरिओम राय

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