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जीएसटी में बड़ा बदलाव: 22 सितंबर से लागू होंगी दो नई दरें, कई चीजें होंगी सस्ती

जीएसटी की सिर्फ दो दरें 5% और 18% होंगी, 12% और 28% के स्लैब हटा दिए

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी GST काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें 5% और 18% होंगी, जो 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। इसके साथ ही, 12% और 28% के स्लैब हटा दिए गए हैं। इस कदम से लगभग 175 चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इन चीजों पर अब लगेगा सिर्फ 5% जीएसटी

कई ऐसी चीजें जो अब तक 12% के टैक्स स्लैब में थीं, वे अब 5% के स्लैब में आ गई हैं। इसका मतलब है कि ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। इनमें हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, बटर, घी, पनीर, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, बच्चों के नैपकिन, फीडिंग बोतलें और सिलाई मशीन शामिल हैं।

18% के स्लैब में आने वाली चीजें

जो चीजें पहले 28% के स्लैब में थीं, उनमें से कई अब 18% के स्लैब में आ गई हैं। इनमें सीमेंट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, प्रिंटर, एल्युमिनियम फॉइल और रबर टायर जैसी चीजें शामिल हैं।

ये चीजें पूरी तरह से GST-फ्री

वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ रोजमर्रा की चीजें पूरी तरह से जीएसटी-मुक्त रहेंगी। इनमें दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड और छेना जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। साथ ही, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

पीएम मोदी ने जताई खुशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स’ बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आम लोगों, किसानों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं को फायदा पहुंचाएगा। उनका मानना है कि इससे जीवन और कारोबार करना दोनों आसान हो जाएगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

  • कपड़े और जूते: 2,500 रुपए तक के कपड़ों और जूतों पर जीएसटी दर घटाकर 5% की जा सकती है।
  • MSME और स्टार्टअप: जीएसटी रजिस्ट्रेशन का समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है।
  • निर्यातकों के लिए रिफंड: अब निर्यातकों को जीएसटी रिफंड ऑटोमैटिक मिलेगा, जिससे उनका काम आसान होगा।
  • ऑटोमैटिक रिटर्न फाइलिंग: जल्द ही ऑटोमैटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम भी शुरू किया जाएगा।
  • लग्जरी और तंबाकू प्रोडक्ट्स: लग्जरी आइटम्स और तंबाकू पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा।

इस फैसले से त्योहारों के सीजन में खरीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, विपक्षी राज्यों ने राजस्व के नुकसान और मुनाफाखोरी की आशंका जताई है, जिस पर केंद्र सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।

ये काफी सस्ते हो जाएंगे

जीएसटी दरों में कटौती से कई चीजें सस्ती हो रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 175 आइटम्स पर जीएसटी कम करने का ऐलान किया है। यहाँ कुछ और मुख्य वस्तुओं की विस्तृत सूची दी गई है जिन पर अब कम टैक्स लगेगा:

12% से 5% टैक्स वाले आइटम्स

इन चीजों पर पहले 12% टैक्स लगता था, जो अब घटकर 5% हो गया है, जिससे ये काफी सस्ते हो जाएंगे:

  • दवाएं: कई आम एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाएं अब कम टैक्स स्लैब में होंगी। एचआईवी/टीबी से जुड़ी डायग्नोस्टिक किट भी सस्ती हो जाएगी।
  • पैकेज्ड फूड आइटम्स: प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर के अलावा जैम, जेली, सॉस, मुरब्बा, और आचार भी सस्ते होंगे।
  • डेयरी प्रोडक्ट्स: बटर, घी, और चीज के साथ-साथ डेयरी स्प्रेड्स भी अब 5% जीएसटी स्लैब में आएंगे।
  • घरेलू उपकरण: सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, और गीजर अब सस्ते मिलेंगे।
  • पर्सनल केयर: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, और साबुन के साथ-साथ शेविंग क्रीम, टूथब्रश, और हेयर रिमूवल क्रीम भी सस्ते हो जाएंगे।
  • बच्चों से जुड़ी चीजें: बच्चों के लिए फीडिंग बोतलें और डायपर भी सस्ते हो जाएंगे।
  • अन्य चीजें: सूखे मेवे, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, और स्टेशनरी (ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब) भी कम टैक्स में आएंगे।

28% से 18% टैक्स वाले आइटम्स

पहले 28% के ऊँचे टैक्स स्लैब में आने वाली कुछ चीजें अब 18% के स्लैब में आ गई हैं, जिससे उनकी कीमतें भी कम होंगी:

  • सीमेंट: सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है, जिससे निर्माण कार्य पर आने वाला खर्च कम होगा।
  • इलेक्ट्रॉनिक सामान: टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और एयर कंडीशनर अब सस्ते मिलेंगे, जिससे त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
  • गाड़ियां और टायर: रबर के टायर और ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी पर भी टैक्स कम हुआ है।
  • प्लास्टिक और रबर उत्पाद: प्लास्टिक से बने उत्पाद, एल्युमिनियम फॉइल और टेम्पर्ड ग्लास भी इस नए टैक्स स्लैब में आ गए हैं।

यह कटौती खासकर उन वस्तुओं पर की गई है जो आम जनता रोजमर्रा में इस्तेमाल करती है, ताकि लोगों को सीधा फायदा मिल सके। इसके अलावा, निर्यातकों को जीएसटी रिफंड भी अब ऑटोमैटिक मिलेगा, जिससे व्यापार करना और भी आसान हो जाएगा।

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