विद्युत दरों में 9% बढ़ातरी करने संबंधी याचिका वापस, MP में जून तक महंगी नहीं होगी बिजली
मध्यप्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को कुछ वक्त के लिए बिजली महंगी होने से राहत मिल गई है। दरें पहले अप्रैल से बढ़ाना प्रस्तावित था, लेकिन संभवत: अब जून तक दरें नहीं बढ़ पाएंगी। दरअसल राज्य नियामक आयोग ने विद्युत दरों में 9% बढ़ातरी करने संबंधी याचिका वापस कर दी है और नए सिरे से याचिका पेश करने के निर्देश दिए हैं। असल में, आयोग के रुल्स-रेगुलेशन की अधिसूचना जारी होने से पहले ही कोर्ट में टैरिफ याचिका दायर कर दी गई थी। बिजली मामलों से जुड़े जानकारों की मानें, तो नए सिरे से टैरिफ याचिका दायर करने और उस पर सुनवाई में दो से तीन महीने का वक्त लगेगा।
मप्र नियामक आयोग हर 5 साल के लिए बिजली की खरीदी प्रक्रिया को लेकर रुल्स-रेगुलेशन तय करती है। इसी आधार पर बिजली कंपनियां याचिका दायर करती हैं। 2022-27 के लिए नियम-रेगुलेशन 3 दिसंबर 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। बिजली कंपनियों ने इसके पहले 30 नवंबर 2021 को ही याचिका दायर कर दी थी। ये संवैधानिक चूक थी। याचिकाकर्ताओं ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसे लेकर हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में थे। आयोग ने कैविएट भी लगाया था, पर खुद का आधार कमजोर होने से आयोग ने कदम पीछे खींच लिए।
