उज्जैन

खरगोन की घटना के बाद उज्जैन प्रशासन भी सतर्क, फ्लैग मार्च निकाला

किराऐदार और नौकरों की जानकारी भी मांगी

समाचार आज। उज्जैन

हाल ही में मध्यप्रदेश का खरगोन शहर दंगों की आग में झुलसा है। इस घटना के बाद प्रदेश के प्रमुख शहरों में त्यौहारों पर शांति-व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और सख्ती बरती जाने लगी है।

एक मामूली चूक से राम नवमी पर खरगोन शहर की शांति भंग हो गई और पूरा शहर दंगों की आग में झुलस गया। पथराव और गोलीबारी की घटनाओं में खरगोन एसपी सहित कई लोग घायल हुए हैं। प्रदेश सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए खरगोन में त्वरित कार्रवाई की और दंगाईयों को कंट्रोल मेें किया है। अब आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में एक के बाद एक कई त्यौहार आना है। रमजान का महीना तो चल रही है, जिसमें मुस्लिम समाज के अनुयायी रोजा और इबादत कर रहे हैं। इसके बाद ईद मनाई जाएगी। अब हिंदू वर्ग के प्रमुख त्यौहार हनुमान जन्मोत्सव, शनिश्चरी अमावस्या, अक्षय तृतीया और भी कई अन्य त्यौहार मनाए जाएंगे। प्रदेश में सभी त्यौहार शांति और सद्भाव पूर्ण तरीके से मनाए जाए इसके लिए प्रत्येक शहर के पुलिस-प्रशासन को एलर्ट कर दिया गया है। उज्जैन शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस बल ने फ्लैगमार्च निकाला। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में फ्लैगमार्च हरिफाटक ओवरब्रिज से निकाला और संवेदनशील इलाकों के अलावा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हरिफाटक ओवरब्रिज पर भी समाप्त हुआ। जिसमें बाहर से आया बल और स्थानीय थानों के जवान व थाना प्रभारी मौजूद थे। फ्लैगमार्च के जरिए प्रशासन ने गुंडे-बदमाशों को संदेश दे दिया है कि हम तैयार हैं, कोई गड़बड़ मत करना।

इधर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाएं हैं। एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के एक प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जिसके तहत जिले में सभी को मकान या दुकान पर किराएदार रखने से पहले निर्धारित प्रारूप में संबंधित व्यक्ति की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य हो गई है। वहीं नौकर रखने की जानकारी भी देना होगी। कलेक्टर का आदेश अगले 2 महीने तक प्रभावशील रहेगा। खरगौन की घटना से सबक लेते हुए जिले में यह कदम उठाया गया है। खरगौन में दंगो के बाद जांच में जुटी पुलिस को कई ऐसे बाहरी संदिग्ध लोग मिले जो दबे-छुपे तरीके से रह रहे थे और दंगो में जिनकी अहम भूमिका रही। आदेश के तहत पुलिस थाने पर अब अपने किराएदार, घरेलु नौकर, दुकान पर नौकर, छात्रावास में विद्यार्थी, भवन निर्माण के लिए बाहर से आए मजदूर, पेइंग गेस्ट, या होटल, धर्मशाला, सराय मुसाफिर खाना में ठहरे व्यक्तियों का रिकार्ड-जानकारी लेकर पुलिस को उपलब्ध कराना होगी।

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