मध्यप्रदेश

कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है….

मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से नाइट कर्फ्यू को हरी झंडी दे दी है. रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से यह घोषणा की. सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में कई महीनों के बाद गुरुवार को एक बार फिर कोरोना के 30 मामले सामने आए हैं, यह चिंता का विषय है. आने वाले समय में तीसरी लहर को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू को जरूरी बताया गया है. मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कोरोना के सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था. इसके बाद कोरोना के इक्के दुक्के मामले ही सामने आ रहे थे लेकिन फिर गुरुवार को 30 मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी चिंताएं बढ़ गईं. जिस प्रकार से एक्सपर्ट ओमीक्रॉन के खतरे को लेकर बार-बार अलर्ट कर रहे हैं, उसे देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है. बता दें कि 36 दिन बाद प्रदेश में फिर से कोरोना से जुड़ी पाबंदियां लागू की गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू का एलान करते हुए प्रदेश के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. सीएम ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में भयावह त्रासदी झेल चुके प्रदेश में अब तीसरी लहर नहीं आने देना है, इसमें सबका सहयोग जरूरी है.नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ प्रदेश में कोविड की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है.

  • आइये जानते है क्या हैं नई पाबंदिया –

गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश मे कहा गया है कि पूरे प्रदेश में रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट का कर्फ्यू रहेगा. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेज, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए हैं. क्रिसमस के चलते लोगों को भीड़ बढ़ने की आशंका है, ऐसे में सिनेमा हॉल को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. सिनेमा हॉल में 18 साल से ज्यादा उम्र के केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने कोविड टीके की दोनों डोज लगवा ली है. वहीं कॉलेजों में भी दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा. सभी छात्र-छात्राओं को कॉलेजों में तभी एंट्री मिलेगी जब वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी. मास्क लगाने के लिए एक बार फिर से प्रदेश में रोको-टोको अभियान चलाया जाएगा. गृह विभाग की तरफ से जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाए. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई है.

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