बिजनेस

Bajaj Finance Share : बजाज फाइनेंस के उत्‍पादों पर प्रतिबंध के बाद भी शेयर में उछाल

Bajaj Finance Share : दो ऋण उत्पादों, 'ईकॉम' और 'इंस्टा ईएमआई कार्ड' पर आरबीआई ने लगाई है रोक

Bajaj Finance Share भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड अपने दो ऋण उत्पादों, ‘ईकॉम’ और ‘इंस्टा ईएमआई कार्ड’ (‘eCOM’ and ‘Insta EMI Card’) के तहत ऋण स्वीकृत और वितरित करने को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा है। RBI के मुताबिक, बजाज फाइनेंस ने डिजिटल लोन गाइडलाइन के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके कारण यह कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने बजाज फाइनेंस को कमियां दूर करने के लिए कहा है, जिसके बाद लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि इस निर्णय से गुरुवार16 नवंबर को बजाज फायनेंस के शेयर में शुरुआती दौर में बढ़ौत्‍तरी देखी गई है। शेयर की कीमत बढ़कर 7361 रुपए तक पहुंची थी। इसके और भी  बढ़ने के आसार हैं।

यह घोषणा बुधवार को बाजार बंद होने के बाद हुई। दलाल स्ट्रीट पर अन्यथा मजबूत कारोबारी सत्र में शेयर 1.84 प्रतिशत गिरकर 7,223.95 रुपये पर आ गया। बजाज फाइनेंस ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि जब तक उधारकर्ताओं को मुख्य तथ्य विवरण जारी करने के संदर्भ में आरबीआई की संतुष्टि के अनुसार कंपनी द्वारा देखी गई कमियों को पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक पर्यवेक्षी प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसका असर शेयर बाजार पर भी देखा जा सकता।

विस्‍तृत समीक्षा कर आरबीआई को संतुष्‍ट करेेंगे

बजाज फाइनेंस ने कहा है कि वह केएफएस की विस्तृत समीक्षा करेगा और आरबीआई की संतुष्टि के लिए जल्द से जल्द अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई लागू करेगा। फिलहाल, बजाज फाइनेंस ने ‘ईकॉम’ के तहत नए ऋणों की मंजूरी और वितरण को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। बजाज फाइनेंस ने कहा, “हम मुख्य तथ्य विवरण में आरबीआई की टिप्पणियों को सुधारने और आरबीआई के निर्देशों का जल्द से जल्द पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, और अपने ग्राहकों को निर्बाध वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयास को जारी रखेंगे।” आरबीआई की विज्ञप्ति में सुझाव दिया गया कि आरबीआई की संतुष्टि के अनुसार उक्त कमियों को दूर करने पर पर्यवेक्षी प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।

की-फैक्ट स्टेजमेंट में भी मिली खामियां

RBI ने बयान जारी करते हुए कहा, ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के तहत अपनी शक्तियों को यूज करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लोन की मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने का निर्देश दिया है। यह आदेश बजाज फाइनेंस के दो लोन प्रोडक्ट ‘eCOM’ और ‘इंस्टा EMI’ पर लागू होगा। रिजर्व बैंक के डिजिटल लोन गाइडलाइन के मौजूदा प्रावधानों का पालन न करने, विशेष रूप से इन दोनों लोन प्रोडक्ट के बॉरोअर्स को की-फैक्ट स्टेजमेंट इश्यू नहीं करने और डिजिटल लोन के की-फैक्ट स्टेजमेंट में पाई गई खामियों के कारण यह कार्रवाई जरूरी हो गई है।’

Related Articles

Back to top button