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non-veg business tightened : उज्जैन में मांस-मछली के कारोबार के लिए अनुमति लेना अनिवार्य

non-veg business tightened : लाइसेंस नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी, जानें क्या है नियम

non-veg business tightened : उज्जैन में अब मांस-मछली का कारोबार करने वालों को लाइसेंस लेना और उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं एसपी सचिन शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि खुले में तथा बिना अनुमति के मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है। इस सम्बन्ध में अनुमति लेना अनिवार्य है और नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली की बिक्री के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधान लागू हैं, जिसके अन्तर्गत सीएमएचओ द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के सम्बन्ध में अतिरिक्त शर्तें लगाई गई है।

नगरीय निकाय की अनुमति भी जरूरी

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा-253, 254 तथा 255 एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम-1961 की धारा-268 एवं 269 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति-पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान दिया गया है। नगरीय निकायों से अनुमति-पत्र प्राप्त किये बिना अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में या निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त पशु मांस तथा मछली का विक्रय किया जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा सम्बन्धितों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, एडीएम अनुकूल जैन, धर्मगुरुओं में डॉ.रामेश्वरदास महाराज, महन्त भगवानदासजी महाराज, इस्कॉन मन्दिर के राघव पंडित, बिशप सेबेस्टियन वडक्केल, खलीकुर्रहमान आदि उपस्थित थे।

यह है मांस-मछली दुकानों के लिए नियम

अधिनियम के अन्तर्गत जारी निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख है कि मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच या दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास मांस-मछली का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। खुले में हर हालत में मांस-मछली का विक्रय न हो। अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना अनिवार्य है।

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