उज्जैनमध्यप्रदेश

‘कार्बाइड गन’ पूरे प्रदेश में बैन, उज्जैन में 7 बच्चों की आँखें हुई डेमेज

उज्जैन: बच्चों की आँखों को गंभीर नुकसान पहुँचाने वाली ‘कार्बाइड गन’ पर मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसे बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। यह ‘जुगाड़ बंदूक’ पूरे प्रदेश में 300 से अधिक बच्चों की आँखों को नुकसान पहुँचा चुकी है, जबकि उज्जैन शहर में ही एक नेत्र चिकित्सक के पास 7 गंभीर मामले सामने आए हैं।

उज्जैन में बच्चों की आँखों पर गंभीर असर

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. पराग शर्मा ने बताया कि उनके पास कैल्सियम कार्बाइड से जलने के सात मामले आए थे। शुरुआती चार गंभीर केस को इंदौर रेफर करना पड़ा। बाद के तीन केसों में कॉर्निया को 50 से 60 फीसदी तक नुकसान हुआ है, जिससे बच्चों की दृष्टि बाधित हुई है।

प्रभावित बच्चों में अंबर कॉलोनी निवासी 12 वर्षीय ऋषभ जायसवाल, आगर रोड का समर्थ अजमेरा और गब्बर पटेल शामिल हैं, जिनकी आंखें धुएं या विस्फोट से प्रभावित हुई हैं।

डॉ. शर्मा के अनुसार, कैल्सियम कार्बाइड गैस कॉर्निया को झुलसा देती है। डेमेज कॉर्निया का कोई इलाज नहीं है; इसे केवल नेत्रदान के बाद बदला जा सकता है।

कार्बाइड गन: क्यों है खतरनाक?

यह बंदूक प्लास्टिक पाइप और बाइक साइलेंसर के समान दिखती है, और दीपावली से पहले ₹100 से ₹200 में खूब बेची गई थी।

विस्फोट का खतरा: इसमें पानी में भीगा कैल्सियम कार्बाइड डाला जाता है, जिससे अत्यधिक गैस बनती है। गैस लाइटर से चिंगारी देने पर जब विस्फोट होता है, तो अधिक गैस बनने पर प्लास्टिक पाइप फूट सकता है और हाथ, चेहरा या आँखें झुलस सकती हैं।

कॉर्निया को नुकसान: विस्फोट से निकलने वाली कैल्सियम कार्बाइड गैस सीधे आँखों के कॉर्निया को झुलसा देती है, जिससे दृष्टि चली जाती है।

सरकार का कड़ा एक्शन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कार्बाइड गन पर पाबंदी के निर्देश जारी किए।

घोषित अपराध: इसे अब प्रतिबंधित घातक विस्फोटक यंत्र माना जाएगा।

सजा का प्रावधान: इसे बनाने, बेचने या खरीदने वालों के खिलाफ आम्र्स एक्ट 1959, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत केस दर्ज होगा।

गैर-जमानती अपराध: इसे रखना अब गैर-जमानती अपराध होगा और पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के घर में यह गन है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दें, अन्यथा पकड़े जाने पर जमानत भी नहीं मिलेगी।

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