मध्यप्रदेश

आय से अधिक संपत्ति मामला: सोसाइटी मैनेजर की 2 पत्नियों और बेटों पर लोकायुक्त चालान पेश

अम्बोदिया साख सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक बसंतीलाल शर्मा के परिवार के चार सदस्यों पर कार्रवाई

मुख्य बातें:

  • अम्बोदिया साख सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक बसंतीलाल शर्मा के परिवार के चार सदस्यों पर कार्रवाई।

लोकायुक्त पुलिस ने दो पत्नियों और दो बेटों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था केस।

विस्तृत खबर:

उज्जैन, समाचार आज। आय से अधिक संपत्ति के एक महत्वपूर्ण मामले में लोकायुक्त पुलिस ने अम्बोदिया साख सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधक बसंतीलाल शर्मा की दो पत्नियों और दो बेटों सहित कुल चार लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया है।

लोकायुक्त निरीक्षक दीपक सेजवार ने शुक्रवार को यह चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

क्या था मामला?

वर्ष 2016 में, लोकायुक्त पुलिस ने बसंतीलाल शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें उनके पास से लगभग 1 करोड़ 14 हजार रुपये की संपत्ति जब्त हुई थी।

यह संपत्ति उनकी वैध आय से 12% अधिक पाई गई थी। जांच के दौरान बसंतीलाल शर्मा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों की संलिप्तता जांच में सामने आई।

आरोपी कौन हैं?

चालान में बसंतीलाल शर्मा के बेटों राकेश शर्मा और अशोक शर्मा, तथा उनकी दोनों पत्नियों मांगू बाई और शेष बाई शर्मा (सभी निवासी सारोला) को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ शुक्रवार को कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया‌‌ है।

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