brother’s murderer punished : गला दबाकर हत्या करने वाले चचेरे भाई को आजीवन कारावास
brother's murderer punished : मोबाइल गुमने का विवाद बढ़ा तो दबा दिया था गला

brother’s murderer punished : उज्जैन मे 2 साल पहले युवक की गला दबाकर हत्या करने वाले चचेरे भाई को न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर गुरूवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक और उसके चचेरे भाई में मामूली बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी हत्या कर भाग निकला था।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खण्डेगर ने बताया कि दिसंबर 2021 में पटेल नगर में रहने वाले हिमांशु पिता रमेश लालवानी की लाश उसके कमरे की बाथरूम से चिमनगंज थाना पुलिस ने बरामद की थी। मृतक के पिता ने बताया था कि पुत्र अलग कमरे में रहता था। सुबह से दिखाई नहीं दिया तो देखने पहुंचा था। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया। जिसमें सामने आया कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है।
पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किये और कमरे की तलाशी ली। जिसमें मृतक का मोबाइल गायब होना सामने आया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि हिमांशु के यहां उसका चचेरा भाई चिराग पिता दिनेश निवासी सिंधी कालोनी को देखा गया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। उसने हिमांशु की गला दबाकर हत्या करना कबूल कर लिया। चिराग ने बताया कि उसे हिमांशु ने घटना वाले दिन बुलाया था। घर पहुंचने पर उसने विवाद शुरू कर दिया और बोला कि उसकी बाते परिवार को क्यों बताता है। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में उसका गला दबा दिया, हिमांशु की सांसे रूक गई थी। जिसके बाद बाथरूम में छुपाकर भाग निकला था। पुलिस ने चिराग को गिर तार कर उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया और चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। 2 साल बाद न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल, अष्टम अपर सत्र द्वारा मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ मुकेश कुमार कुन्हारे द्वारा की गई।