महाकाल मंदिर में रुपए लेकर दर्शन कराने मामले में पीडि़त भी नहीं ढूंढ पाई पुलिस, आरोपियों की जमानत
महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार पूरे देश में बना था मुद्दा, चार आरोपी अभी भी हैं फरार

महाकाल मंदिर में रुपए लेकर दर्शन कराने के मामले में पुलिस पीडि़त दर्शनार्थियों को नहीं तलाश पाई है। बिना पीडि़तों के चालान डायरी पेश हुई और २४ मार्च २०२५ को आरोपियों को मामले में जमानत मिल गई है।
महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर अवैध वसूली के नाम पर गिरफ्तार 10 आरोपियों की जमानत हो गई है। 10 में से 8 आरोपियों को सोमवार 24 मार्च 2025 को जमानत मिल गई। दो आरोपियों को शनिवार 22 मार्च 2025 को जमानत मिल चुकी थी। मामले में अभी भी चार आरोपी फरार हैं। इनमें से एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपियों की पैरवी कर रहे एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। सबसे अहम यह कि पुलिस के पास कोई भी फरियादी नहीं था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए बिना ही सभी के मोबाइल चेक कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
2 मीडियाकर्मी सहित 14 पर दर्ज हुये थे मामले
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली मामले में जांच के बाद मंदिर के कर्मचारियों, आउट सोर्स कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों पर थाना महाकाल ने अपराध क्रमांक- 655/2024 धारा- 318(4), 316(2), 316(5) बीएनएस में केस दर्ज किया था।
महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर चल रही वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई
इन्हें बनाया गया था आरोपी
रुपए लेकर दर्शन करने के आरोप में महाकाल पुलिस ने विनोद चौकसे, राकेश श्रीवास्तव, अभिषेक भार्गव, राजकुमार सिंह, राजेंद्रसिंह सिसोदिया, जितेंद्रसिंह पवार, ओमप्रकाश माली, रितेश शर्मा, उमेश पांडे, करण सिंह पवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 21 मार्च को चालान पेश किया था। सोमवार को उज्जैन कोर्ट ने विनोद चौकसे, राकेश श्रीवास्तव, अभिषेक भार्गव राजकुमार सिंह, राजेंद्रसिंह सिसोदिया, ओमप्रकाश माली, रितेश शर्मा, करण सिंह पवार को जमानत दे दी है। वहीं दो दिन पहले उमेश पंड्या और जितेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इन दोनों के ऑर्डर शनिवार तक अपलोड नहीं हुए थे, इसलिए सभी के आज शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना है।
एक फरार आरोपी की अग्रिम जमानत ख़ारिज हुई
शुक्रवार को फरार आरोपी दीपक मित्तल की तरफ से हाईकोर्ट में लगी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस फरार चल रहे चार आरोपी आशीष शर्मा, दीपक मित्तल, पंकज शर्मा व विजेंद्र यादव की तलाश कर रही है।