उज्जैनमध्यप्रदेश

दोषी बाप को सजा, बेटी के पैर में गोली गोली मार दी थी

दोषी बाप ने भानेज को फंसाने के लिये रचा था षडयंत्र

उज्जैन: सात साल पहले रंजीश के चलते भानेज का फंसाने के लिये तीसरी में पढ़ने वाली बेटी को पर में गोली मारने के मामले में अदालत ने सच सामने आने के बाद दोषी बाप को सजा सुनाई है।

पिता ने कक्षा तीसरी में पढऩे वाली बेटी के पैर में गोली मार दी थी। बेटी ने भी रिश्ते में लगने वाले भाई का नाम बताया था। पुलिस जांच में सच सामने आने पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सात साल बाद पिता को न्यायालय ने सजा सुनाई है।

चिमनगंज थाना क्षेत्र के मंगल नगर में रहने वाले रतनलाल पिता भैरूलाल मुंगिया ने कक्षा तीसरी में पढऩे वाली बेटी को 31 मार्च 2018 को जिला अस्पताल में भर्ती किया था। उसके पैर की पिंडली में गोली लगी थी, जो आरपार हो गई थी।

बालिका को गोली लगने की सूचना मिलने पर तत्कालीन एसआई आरबी सिंह चौहान बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंचे थे।

अपने बयान में बलिका ने बताया था कि रात 11 बजे वह सोने जा रही थी। उसकी मम्मी राजकुमारी और पापा रतनलाल खाना खा रहे थे, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आयी तो मम्मी ने उसे दरवाजा खोलने का बोला।

दरवाजा खोला तो सामने उसके रिश्ते का भाई चंचल बंदूक लेकर खड़ा था। जिसे वह देखकर डर गयी और पलटकर वापस घर के अंदर भागी तो चंचल ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गोली उसके बाए पैर की पिंडली में आर-पार हो गयी।

गोली चलने पर पापा छिप गए और मम्मी छत पर चली गयी, वह बेहोश हो गयी थी। चंचल के भागने पर मम्मी-पापा उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आये।

बालिका के बयान के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिसमें घटना की सत्यता सामने नहीं आ सकी। जिसकी गंभीरता से जांच शुरू की गई, एफएसएल टीम को बुलाया गया। इस दौरान मामला संदिग्ध होने पर बालिका के परिजनों से पूछताछ की गई।

पता चला कि बालिका के पिता का भानजे चंचल उर्फ चवन्नी से रंजीश चली आ रही है। उसी को फंसाने के लिये पूरा पडयंत्र रचा गया और पिता ने ही देशी बंदूक से बेटी के पैर में गोली मारी है। पुलिस ने पिता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के साथ अवैध हथियार रखने का प्रकरण दर्ज कर पिता को कोर्ट में पेश किया था।

मामले में अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीपसिंह भदौरिया ने बताया कि सात साल बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पटेल ने बुधवार 20 अगस्त 2025 को साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता रतनलाल मुंगिया को 3 साल कठोर कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण में प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र खांडेगर द्वारा चिमनगंज पुलिस को अनुसंधान में विधिक परामर्श और साक्ष्य संकलन में मार्गदर्शन प्रदान किया। वहीं मामले में अपर लोक अभियोजक राहुल विपट द्वारा पैरवी की गई।

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