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डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को 10 साल की जेल

अभय सिंह खराड़ी द्वारा महिला पटवारी से दुष्कर्म मामले में बड़वानी कोर्ट का बड़ा फैसला

उज्जैन, समाचार आज।  मध्य प्रदेश के उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बड़वानी की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला पटवारी के साथ दुष्कर्म और प्रताड़ना के मामले में तत्कालीन एसडीएम (सेंधवा) और वर्तमान उज्जैन डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 31 जनवरी 2026 को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने खराड़ी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

रसूख का रौब दिखाकर 8 साल तक बनाया हवस का शिकार

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2016 से 2024 के बीच का है। अभय सिंह खराड़ी ने अपने पद का प्रभाव दिखाकर महिला पटवारी का लगातार यौन शोषण किया।

  • बर्बरता और धमकी: पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ 4-5 बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। दिसंबर 2023 में आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

  • ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल: आरोपी अफसर महिला के आने वाले रिश्तों को तुड़वा देता था और तेजाब डालने की धमकी देता था। उसने महिला को बेहोश कर उसकी मांग में सिंदूर भरा और फोटो खींची, ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके और समाज में उसे अपनी पत्नी बताकर बदनाम कर सके।

भोपाल से हुए थे गिरफ्तार, उज्जैन कलेक्टर ने किया था सस्पेंड

बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद अभय सिंह खराड़ी लंबे समय तक फरार रहे थे। बड़वानी पुलिस ने 4 मई 2024 को उन्हें भोपाल से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया था। तब से वे सस्पेंड ही चल रहे थे।

पत्नी की हत्या की कोशिश का भी है आरोप

सजा पाने वाले डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी का इतिहास विवादों भरा रहा है। महिला पटवारी से दरिंदगी के मामले में जेल जाने वाले खराड़ी पर इससे पहले अपनी ही पत्नी को जान से मारने की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लग चुका है। मामला 31 अक्टूबर 2017 का है, जब खराड़ी झाबुआ में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी सुनीता खराड़ी धार जिले के दीनदयालपुरम में रहती थीं। सुनीता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उनके पति ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए किराए के गुंडे बुलाकर उन पर हमला करवाया था। पीड़िता के अनुसार, घटना वाले दिन रात करीब 3 बजे अभय सिंह खराड़ी अपनी दूसरी पत्नी (फरियादी महिला पटवारी) के तीन भाइयों और दो अन्य साथियों के साथ घर पहुंचे थे। उन्होंने सुनीता का मुंह दबाकर उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की और फिर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। आरोपियों का मकसद उन्हें मौत की नींद सुलाना था। कोतवाली पुलिस को जब इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर सुनीता को  अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराया था। इस मामले में भी पुलिस ने खराड़ी और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

समाचार आज (samacharaaj.com)

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