Burning train: ट्रेनों में आगजनी की घटना रोकने में रतलाम मंडल सक्रिय
Burning train: डीआरएम ने मीडिया को बुलाकर बताया हम सावधान है, 16 दिन में 6 प्रकरण बनायें हैं

Burning train: उत्तरप्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन के नजदीक हाल ही में हुई दो दुर्घटनाओं से रेलवे विभाग में घबराहट का माहौल है। यहां पर दो यात्री ट्रेनों में एक ही दिन करीब 10 घंटे के अंतराल से आग लगने की घटना हुई है।
17 नवंबर शुक्रवार को रतलाम रेल मंडल प्रबंधक श्री रजनीश कुमार ने मीडियाकर्मियों को बुलाकर बताया कि रतलाम रेल मंडल ट्रेनों में आगजनी की घटनाएं रोकने के प्रति बेहद सजग है।
16 दिन-6 प्रकरण
डीआरएम ने बताया रतलाम रेल मंडल में 1 से 16 नवम्बर, 2023 तक विशेष रूप से अभियान चलाया गया था जिसके तहत यात्री ट्रेनों से ऐसी सामग्री जब्त की गई, जिसके कारण ट्रेनों में आग लग सकती थी। रतलाम मंडल में चलाए गए इस अभियान में 6 प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें रतलाम में 3, इंदौर में 2 एवं देवास में एक प्रकरण शामिल है। इस अभियान में लगभग 25 हजार रुपये के पटाखे जब्त किए गए हैं।
विस्फोटक सामग्री ट्रेनों में लेकर नहीं चलें
मंडल रेल प्रबंधक श्री कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सुखद एवं सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रीगण अपने साथ किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, स्टेाव माचिस, सिगरेट लाइटर, पटाखे इत्यादि लेकर न चलें, यह आपके साथ-साथ अन्य यात्रियों एवं रेल प्रशासन के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
सख्त जुर्माने का प्रावधान है
डीआरएम श्री कुमार ने बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धरा 67, 164 एवं 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो सख्त जुर्माना या जेल या दोनो सजा का प्रावधान है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का महत्व दें और ज्वलनशील सामग्री लेकर रेल यात्रा बिल्कुल न करें। इसके साथ ही साथ रेल स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म एवं ट्रेन में सिगरेट, बीड़ी या अन्य किसी भी प्रकार का धूम्रपान वर्जित है। प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त उपस्थित रहे।