मध्यप्रदेश

Chunav 2023: वोट डालने जाने के पहले यह तैयारी कर लें

Chunav 2023: मतदान 17 नवंबर सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगा

Chunav 2023: विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगा। बहुत सारे युवा पहली बार वोट डालेंगे। मतदान केंद्र पर क्या ले जाना होगा, कैसे वोटिंग करेंगे, हम आपको बता रहे हैं…

वोटर लिस्ट मेें नाम होना जरूरी

वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतदाताओं के लिए प्रमुख सूचनाएं जैसे- मतदाता सूची में अपना नाम देखें, मतदान केंद्र खोजें, इसके लिए वोटर हेल्पलाइन एप का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या एसएमएस करें। वोटर हेल्पलाइन एप पर ईपिक नम्बर के जरिए मतदान केंद्र खोज सकते हैं। शासन ने घर-घर पर इसकी पर्ची भी भिजवाई है। वो साथ ले जा सकते हैं।


पहचान पत्र

मतदान के लिए पहचान पत्र जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने 12 पहचान पत्रों को मान्य किया है। इनमें से कोई एक पहचान-पत्र लाना मतदाताओं के लिए जरूरी है।
– परिचय-पत्र,
– आधार कार्ड,
– मनरेगा जॉबकार्ड,
– बैंक की फोटो वाली पासबुक,
– श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड,
– ड्राइविंग लाइसेंस,
– पेनकार्ड,
-स्मार्ट कार्ड,
-पासपोर्ट,
-पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ,
-केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा जारी किए गए सर्विस पहचान-पत्र,
-दिव्यांग पहचान-पत्र।

मतदान केेंद्र पहुंचकर ये करना होगा

मतदान करने वाले का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी हैं। पहचान पत्र की जांच होने के बाद मतदाता को मतदान अधिकारी अमिट स्याही से उंगली पर निशान लगाएगा। मतदाता का हस्ताक्षर लेगा। तीसरा मतदान अधिकारी आपकी मतदाता पर्ची लेगा और आपकी उंगली के नाखून पर लगे निशान की जांच करेगा। इसके बाद ईवीएम में मत डालने के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाना होगा। बीप की आवाज के साथ लाल बत्ती जलेगी। वीवीपेट विंडो पर ग्लास के जरिए मुद्रित पेपर पर्ची दिखेगी।

ईवीएम, वीवीपेट का प्रयोग करते हुए मत ऐसे डालें

– आप जब मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे, तो पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट को चालू कर देगा।
– अब आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम/चुनाव चिन्ह के सामने बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबा सकते हैं।
– चयन किए हुए उम्मीदवार के नाम/चुनाव चिन्ह के सामने एक लाल बत्ती जलेगी।
– मतदाता अपना मत सत्यापित करने के लिए वीवीपेट चुने गए उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची को प्रिंट करेगा।
– पर्ची शीशे के पीछे लगभग सात सेकेंड तक दिखाई देगी। मुद्रित पर्ची मतदाता को नहीं दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र पर सुविधाएं

– मतदान केंद्रों पर रैम्प व व्हील चेअर, दिव्यांगजनों को यातायात सुविधा, ब्रेल ईवीएम, मतदाता सहायता बूथ, सांकेतिक भाषा, विशेष सहायक, दिशा संकेत होंगे।
– वरिष्ठजनों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला-पुरुष की अलग-अलग कतार होगी।
– पीने का पानी, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

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