उज्जैन

नागदा के प्रकाश टॉकीज में 9 साल पहले हुए हत्याकांड में चार को उम्रकैद

समाचार आज। उज्जैन

नागदा में 9 साल पहले प्रकाश टॉकीज में फिल्म देखने के दौरान विवाद के बाद हुए हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन चारों ही आरोपियों को दो अन्य धाराओं में एक-एक साल की सजा भी मिली है। इसके अलावा 600 रूपए अर्थदंड किया गया है।

गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के न्यायालय से आरोपी शमशेर पिता शफीलाल, शरीफ पिता शफी खान, युसूफ पिता अहमद लाला और नासिर पिता अहमद लाला निवासी बालाराम की कुटिया को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, धारा 148 के तहत एक-एक साल और हथियार रखने के आरोप में एक-एक साल सश्रम कारावास की सजा दी है। 16 अक्टूबर 2013 को इन आरोपियों ने नागदा के प्रकाश टॉकीज में बॉस फिल्म देखने के दौरान हुए विवाद में जुबेर नामक युवक की हत्या कर दी थी। जुबेर पर चाकू से कई वार किए गए थे। इस मामले में नागदा पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। न्यायालय ने आरोपी कय्यूम पिता अब्दुल वहाब को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जबकि दो आरोपी नासिर पिता फय्याज और इमरान पिता राजू अब तक फरार चल रहे है।

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