उज्जैन डबल मर्डर केस में फैसला: भाजपा नेता और पत्नी के 3 हत्यारों को दोहरा आजीवन कारावास

उज्जैन: शहर से सटे पिपलोदा द्वारिकाधीश गांव में दो साल पहले हुए भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नीबाई कुमावत के सनसनीखेज डबल मर्डर केस उज्जैन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बुधवार को कोर्ट ने लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों हत्यारों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष और पेशे से गल्ला व्यापारी रामनिवास कुमावत (जिनके पास 300 बीघा जमीन थी) अपनी पत्नी मुन्नीबाई के साथ गांव के मकान में रहते थे।
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वारदात: 26-27 जनवरी को देर रात 3 से 5 बजे के बीच हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
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खुलासा: रामनिवास कुमावत रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, लेकिन घटना वाले दिन जब वह घर से नहीं निकले, तो गांव में रहने वाले उनके साले ने घर जाकर देखा। अंदर कमरे में दोनों पति-पत्नी के शव पड़े थे। सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना दी गई।
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जांच: पुलिस ने पाया कि दोनों पति-पत्नी दो दिन पहले ही पंजाब से लौटे थे। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
ऐसे पकड़े गए आरोपी
जांच के दौरान, गवाहों ने पुलिस को बताया कि मृतक के खेत पर काम करने वाले नौकर आरिफ उर्फ मेहरबान शाह और विशाल माली, निवासी पिपलोदा द्वारकाधीश, घटना के बाद से ही असामान्य व्यवहार कर रहे थे। आरिफ गुमसुम रहने लगा था और घर भी नहीं जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में रात में अलफेज शाह को फार्म हाउस पर आते और फिर आरिफ व अलफेज को चोरी-छिपे साइकिल लेकर जाते हुए देखा गया। पुलिस ने जब तीनों से अलग-अलग पूछताछ की, तो उन्होंने लूट करने की नीयत से हत्या करना स्वीकार कर लिया।
कोर्ट का फैसला
करीब दो वर्ष बाद, उज्जैन कोर्ट ने आरोपी आरिफ शाह (22), अल्फेज शाह (20), और विशाल माली (22) को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई बाल न्यायालय में अभी चल रही है।



