देश-दुनिया
वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बाध्य नहीं कर सकती सरकार

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
समाचार आज। नईदिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार सिर्फ नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों ने जो शर्तें लगाईं उसके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को बैन करना सही नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों का डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है।